टोंक नगर पालिका के सीमा विस्तार मामले में जिला कलेक्टर एवं अन्य से मांगा जवाब

 नगर पालिका के सीमा विस्तार मामले में जिला कलेक्टर एवं अन्य से मांगा जवाब

टोंक। नगर परिषद कि सीमाओं में विस्तार से जुड़े मामले में ग्राम पंचायत काशीपुरा के जनप्रतिनिधि की याचिका पर 15 अप्रैल 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार टोंक कलक्टर व नगर परिषद के आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। साथ ही अदालत ने याचिका कि प्रति राज्य सरकार के अतिरिक्त महाअधिवक्ता जीएस गिल को सौंपने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अनूप कुमार दंड कि एकलपीठ ने यह आदेश काशीपुरा कि प्रशासक पूर्णिमा मीना द्वारा एडवोकेट अक्षय यादव के जरिये दायर कि गई याचिका पर मंगलवार को प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिका में राज्य सरकार द्वारा मार्च 2025 को स्वायत शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर पालिका पीपलू कि सीमाओं में वृद्धि कर ग्राम पंचायत काशीपुरा को नगर परिषद में शामिल करने कार्यालय परिषद् की अधिसूचना को याचिका में चुनौती दी गई हैं। गौरतलब है कि आदेश 07 फरवरी 2025 द्वारा अधिशाषी अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर टोंक को प्रस्ताव भेजा गया, जिसके द्वारा नगरपालिका पीपलू की सीमा वृद्धि के संदर्भ में ग्राम पंचायत नाथड़ी, मोहम्मद नगर, काशीपुरा, आजमपुर, अलीमपुरा और बालखण्डीय को नगर पालिका पीपलू में सम्मिलित करना प्रस्तावित किया। जिस पर स्वायत शासन विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 24 मार्च 2025 जारी की गई। इस अधिसूचना के विरुद्ध ग्राम पंचायत काशीपुरा के जन प्रतिनिधिनी ने रिट याचिका अधिवक्ता अक्षय यादव द्वारा दायर कर चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार व केंद्र सरकार कि विशेष योजनाओं का लाभ आमजनता को मिलता हैं, जिनमें रोजगार सहित कई अन्य योजनाएं हैं जो शहरी क्षेत्र में नहीं साथ ही उक्त अधिसूचना नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध जारी की गई है।

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